चंडीगढ़, 1 अप्रैल- अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता- हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में नियम 134-ए के अंतर्गत दाखिला हेतु ऑनलाइन फार्म भरने की अवधि को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है।
विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नियम 134-ए के तहत शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा 2 से 12 तक आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2020 निर्धारित की गई थी। अब कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल, 2020 तक 21 दिनों का लोकडाऊन किया हुआ है। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अब नियम 134-ए के अंतर्गत दाखिला हेतु ऑनलाइन फार्म भरने की अवधि को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। अंतिम तिथि के बारे में सूचना बाद में दी जाएगी।