पंचकूला की जिला अदालत ने वर्ष 2018 में पत्नी की हत्या के आरोप में आरोपी पति व अन्य दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में मनमोहन जिसके द्वारा दो अन्य लोगों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची और हत्या करने के बाद आज तक उसकी पत्नी का शव पुलिस बरामद नहीं कर पाई। इस मामले के 8 साल बाद पंचकूला की जिला अदालत के द्वारा आरोपी मनमोहन व अन्य दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है ।
इस मामले में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर( सरकारी वकील) आकाशदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 जनवरी 2018 को आरोपी मनमोहन के द्वारा पुलिस को एक दरखास्त दी थी ओर उसमें आरोपी ने उसकी पत्नी गुम होने को शिकायत पुलिस को दी थी और उसे ढूंढने के लिए पुलिस के जांच पड़ताल की थी और इसके पश्चात एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच में पता चला कि आरोपी मनमोहन ने अपनी प्रेमिका मोनिका और अपने जीजा संदीप गिल के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या की थी । उन्होंने बताया कि इस मामले।में हमारे द्वारा कोर्ट में कहा गया कि यह एक संगीन अपराध है और जिसकी हत्या हुई थी वह दो बच्चों की मां थी और इस मामले में कोर्ट ने IPC 302 में उम्र कैद ,120B में उम्र कैद और 364 सेक्शन में 7 साल की सजा सुनाई है और 346 में 1 साल की सजा, 201 में 2 साल की सजा सुनाई है । उन्होंने कहा कि इस मामले में तीन आरोपी थे मनमोहन, मोनिका और संदीप गिल तीनों को यह सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जिस महिला की हत्या की गई थी उसका कुछ भी पता नही चल पाया था और सबूतो के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है । उन्होंने बताया कि आरोपी मनमोहन के अवैध संबंध थे और उन रिश्ते को आगे बढ़ाने व अपनी बीवी जो इस रिश्ते में रोड़ा बन रही थी उसको हटाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया।
बाइट:- आकाशदीप सिंह- पब्लिक प्रोसिक्यूटर ( सरकारी वकील