सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-हरियाणा जल विवाद को लेकर अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई और चेताया कि इस तरह की अर्जी दाखिल करना बंद करें।
कोर्ट ने कहा 1996 के समझौते के मुताबिक पर्याप्त पानी दे रहा है हरियाणा।