कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किये गए कई राज्यों में किये गए हालिया लॉकडाउन में आप अपने वाहन के बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य जरूरी दस्तावेज के एक्सपायर होने की वजह से उसे रिन्यू कराने के लिए परेशान हैं, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Morth) ने 30 जून 2021 तक वैध माने जाने वाले वाहनों के फिटनेस, परमिट, RC, DL आदि की वैधता अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।