भिवानी.-- अग्रजन पत्रिका ब्यूरो-- स्थानीय बीटीएम चौक स्थित नगर व्यापार मंडल कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश ने कहा सरकार ने त्योहारी मौसम पर कोरोना की मार झेल रहे हलवाइयों पर अब नए कानून की मार पड़ी है जिससे लाखों हलवाइयों को बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है उन्होंने बताया हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने-पीने के साामन पर 1 अक्टूबर 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा 'उपयोग की उपयुक्त अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी.मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा
एफएसएसएआई के आदेश में कहा गया है, ‘‘सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह तय किया गया है कि खुली बिक्री वाली मिठाइयों के मामले में, बिक्री के लिए रखी मिठाई के कंटेनर / ट्रे पर 'निर्माण की तारीख' और 'उपयोग की अवधि' जैसी जानकारियों को प्रदर्शित करना होगा. इससे सरकारी उत्पीड़ना बढ़ेगी साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।उन्होंने कहा इन नियमों का पालन करना छोटे दुकानदारों के लिए असंभव है छोटे दुकानदार और मिठाई की रेहड़ी लगाने वाले को इस कानून से छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे छोटे हलवाई जो रेहड़ी लगाकर जलेबी ,इमरती , घेवर आदि बनाकर अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं उन सभी के लिए इन आदेश की पालना करना असंभव है ।ये मिठाईयां उसी दिन बिक जाती है या अगले दिन बिक जाती है। ऐसी छोटी दुकानों व रेहड़ी वालों को इस आदेश से बाहर रखने की मांग करते हुए कहा इस आदेश पर तुरंत विचार किया जाए और अनावश्यक आदेश को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कोरोना महामारी में इस तरह के कानून लाना सरासर गलत है। इस अवसर पर हलवाई यूनियन के सचिव श्यामलाल हलवासिया, लेखराज हलवाई ,सुरेंद्र बंगाली, बजरंग हलवाई, प्रेम सागर ,चंद्र प्रकाश,विजय कुमार सहित अनेक व्यापारियों ने अपने विचार रखें।