नारायणगढ़, 19 मार्च:- अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता-
एसडीएम अदिति ने कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना (कोविड-19) की रोकथाम और निवारण के लिए सलाह (एडवाईजरी) एवं दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होनें कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक दूसरें से आवश्यक दूरी बनाए रखने के उपायों के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया हैं। सामाजिक रूप से दूरी बनाए रखने से इस बीमारी के प्रसार को सीमित करने में बड़ी मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि एडवाईजरी के अनुसार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि, म्यूजियम, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल बन्द करने के सलाह दी गई हैं, क्योंकि इन स्थानों पर लोगों की आवाजाही की संभावना ज्यादा रहती हैं। विद्यार्थियों से कहा गया है, कि इस वायरस को देखते हुए वे घर पर ही ऑन लाईन माध्यम से अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करें।
एडवाईजरी में प्राईवेट सैक्टर के संगठनों को भी सलाह दी गई हैं कि अगर सभंव हो तो वे अपने कर्मचारियों से घर बैठकर काम करवाने का प्रयास करें। बैठक ों को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने और यह भी सुनिश्चित करें की उसमें ज्यादा लोग शामिल न हो, जो मीटिंग आवयक न हो उन्हें स्थगित करें।
रैस्टोरेन्ट व ऐसे संस्थानों के संचालकों से कहा गया है, कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के प्रभाव को लेकर जो सावधानियां बरतने बारे निर्देश दिए गए हैं, कि जैसे रैस्टोरेन्ट में हैडवाशिंग, सफाई व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं की पालना करना सुनिश्चित करें। खाने के टेबलों के बीच एक मीटर की दूरी रखें, खुले में कोई भी कार्यक्रम न करें और यदि किसी कारणवश कार्य करते हैं तो उनमें की निर्देशानुसार दायरा बनाकर रखें।
लोगों से यह भी अनुरोध किया गया हैं कि जिन विवाह समारोह की तिथि निर्धारित हो चूकी हैं और जिन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता है ऐसे कार्यक्रम मेंं ज्यादा लोग शामिल न हो, ऐसा करना सुनिश्चित करना स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद जरूरी हैं और सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमों को स्थगित करें। खेल जैसे बड़े आयोजनों के अलावा बड़े राजनैतिक सभाएं एवं धार्मिक आयोजनों जिनमें भारी भीड़ की संभावना हो ऐसे सभी कार्यक्रम इस दौरान न करके इन्हें स्थगित किया जाए। टे्रडर ऐसोसिएशन, सब्जी मंडी ऐसोसिएशन, आढ़ती ऐसोसिएशन व अन्य ऐसोसिएशन के प्रतिनिधियों की जो भी बैठकें होती हैं उनमें कम से कम लोग शामिल हो और जहां तक सम्भव हो उन्हें इस दौरान स्थगित करें। इसके अलावा कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या करें और क्या न करें इस बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक दूसरे से हाथ न मिलाएं तथा गले न मिलें। ऑनलाईन आर्डरिंग सेवाओं में काम करने वाले डिलीवरी पुरूष व महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित हो। उन्होनें कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें तथा सावधानियां बरतें।
उल्लेखनीय है कि सोशल डिस्टेसिंग उपायों को अपनाकर कोविड-19 वायरस की रोकथाम की जा सकती हैं। इस सम्बधं में वित्त आयुक्त राजस्व और अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, राजस्व आपदा प्रबन्ध और कन्सोलिडेशन विभाग द्वारा एडवाईजरी की पालना हेतू एक पत्र जारी किया गया हैं। जिला मैजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त अम्बाला अशोक कुमार शर्मा ने भी कोविड-19 वायरस की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी की गई एडवाईजरी की पालना हेतू एक आदेश जारी किया गया हैं जिसमें जिला अम्बाला के प्रमुख कार्यालयों, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों को इस एडवाईजरी की पालना करने को कहा गया हैं।