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Panchkula

31 दिसंबर तक बढाई गई ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ आदेश की अवधि-जिलाधीश महावीर कौशिक

November 30, 2021 07:05 PM

पंचकूला, 29 नवंबर- सत्यनारायण गुप्ता-  जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के आदेशों की अवधि को कुछ रियायतों के साथ जिला में 31 दिसंबर, 2021 सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है।

जिलाधीश द्वारा आदेशानुसार इनडोर स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग इकठ्ठा हो सकते हैं, जिनकी अधिकतम सीमा 200 निर्धारित की गई है जबकि खुले स्थानों में लोगों के इकट्ठे होने की क्षमता अधिकतम 500 लोगों तक की गई है। 500 से अधिक लोगो के इकट्ठा होने के लिए उपायुक्त की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है और साथ ही कोविड-19 उचित व्यवहार व सामाजिक दूरी के नियम की सख्ती से पालन सुनिश्चित करनी होगी। 

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंटस, बार्स (होटल व माॅल सहित), जिम, स्पा और क्लब हाउसिस (रेस्टोरेंटस/गोल्फ कोर्स के बार) को कोविड नियमों और सामाजिक दूरी की पालना के साथ पूरी क्षमता से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार सिनेमा हाॅल (माॅलज में और स्टेंड अलाॅन) को आवश्यक सामाजिक दूरी, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों की पालना करते हुये पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। 

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कॉलेजों एवं पोलिटैक्निकों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि कोविड उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करना होगा। 

विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभागों और अन्य भर्ती एजेंसी जिला में प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कोरोना की रोकथाम के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय व राज्य सरकारों और विभागों द्वारा जारी संशोधित एसओपीज की सख्त पालना सुनिश्चित करने के साथ कर सकेंगे।

हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षुओं को केंद्र सरकार, हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हरियाणा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर कोविड-19 की रोकथाम के लिये जारी की गई एसओपीज की पालना सुनिश्चित करनी होगी। कोचिंग संस्थान, लाईबे्ररी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या निजी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खालने की अनुमति प्रदान की गई है। 

इसी प्रकार से सभी दुकानों और शॉपिंग माल को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। सामाजिक दूरी के सिद्घांत, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के नियमों की अनुपालना के साथ स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों, विजिटर्स व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। 

संपर्क वाले खेलों को छोड़ कर खेल परिसर व स्टेडियम ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियों के लिए खुल सकेंगे। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सेनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा।

 जारी आदेशानुसार एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा।

 कोर्पोरेट ऑफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार के नियम की पालना करनी होगी। सभी उत्पादन ईकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा। 

जारी आदेशों के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक क्रिसमस तथा नयू ईयर ईव जैसे त्यौहारों के दौरान मेलों व बड़ी संख्या में भीड़ के दृष्टिगत, खास तौर पर धार्मिक स्थानों पर कोविड उचित व्यवहार का पालन करना जरूरी होगा।

 जारी आदेशों के अनुसार ’नो मास्क-नो सर्विस’ के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्हीं लोगों को पब्लिक व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सफर की अनुमति दी जाएगी जो मास्क लगाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों में कोई भी सेवा प्राप्त करने के लिये, केवल वहीं लोग आ सकेंगे, जिन्होंने मास्क लगाया होगा। सभी दुकानदारो को अपनी दुकानों के सामने सामाजिक दूरी के निशान लगाने होंगे। 

इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना0), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाई फोल्ड स्ट्रैटजी टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम आयुक्त, पंचकूला, जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे। 

इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे।

सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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