जींद।- साढ़े तीन साल पहले चरस तस्करी के मामले में पकड़ी गई महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष रितु लाठर को 15 साल और दो अन्य लोगों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। रितु लाठर के अलावा झांझ खुर्द निवासी राजेंद्र व जैजैवंती गांव निवासी सुरेंद्र उर्फ मंगल को सजा हुई है। सजा के अलावा रितु लाठर को डेढ़ लाख व उनके सहयोगियों को दो-दो लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। जुर्माना नहीं भरने पर 18 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष सिरोही की अदालत में चले अभियोग के अनुसार 17 दिसंबर 2017 शाम को सफीदों थाना पुलिस को पानीपत मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान नशीले पदार्थ की तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने पानीपत की तरफ से आ रही एक गाड़ी को रोका तो उसमें गांव बुढ़ाखेड़ा लाठर और मौजूदा अर्बन इस्टेट (जींद) निवासी रितु लाठर, झांझ खुर्द निवासी राजेंद्र व जैजैवंती गांव निवासी सुरेंद्र उर्फ मंगल बैठे थे।