पंचकुला, 6 अप्रैल- कीर्ति गुप्ता-- कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये एक निवारक उपाय के रूप में हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य मण्डली सभाओं को आयोजित करने के लिये जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)/दिशा निर्देश के अनुसरण में जिला में उक्त कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिये, इंडोर स्थानों में, 200 व्यक्तियों की क्षमता के साथ हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत की अनुमति होगी।
आज जिला मजिस्ट्रेट श्री मुकुल कुमार द्वारा जारी आदेशानुसार इनडोर स्थानों की क्षमता शहरी स्थानीय निकाय/संबंधित विभाग द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी जो कुर्सियों की संख्या/ बैठने और खड़े होने की क्षमता और वर्ग गज/वर्ग फीट में कवर किए गए क्षेत्र के बीच की गणना को ध्यान में रखते हुए होगी। आदेशों के अनुसार खुले स्थानों में 500 व्यक्तियों की छत के साथ सभाओं की अनुमति होगी तो वहीं अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन /सांस्कृतिक/ धार्मिक/राजनीतिक कार्यों और अन्य मंडलियों के आयोजक जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेंगे।
आयुक्त नगर निगम पंचकूला, पुलिस उपायुक्त पंचकूला, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट पंचकूला और कालका, सभी एसएचओ, पुलिस प्रभारी और इन्सीडेंट कमांडर इन आदेशों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2021 को निवारक उपायों के रूप में जारी किए गए एसओपीज की उत्सवों के दौरान पालना सुनिश्चित करेंगे।
जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 और 34 के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर जारी किये गये है। इन आदेशो की उल्लंघना करने पर राष्ट्रीय निर्देश व अपराध के उपायों के लिए आईपीसी की धारा 188, 1860 के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 और 60 के तहत तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।