मैजिस्ट्रेट के आदेशो की उल्लघनां करनें के मामलें में कैफे मालिक को किया गिरफ्तार
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि जिला पचंकूला में कोरोना महामारी के सक्रमण की रोकथाम हेतु मैजिस्ट्रेट के द्वारा देर रात्रि पर होटल,ढाबो, कैफो में खाना परोसनें पर पाबन्दी लगाई हुई है । जिसको देखते हुए कल दिनाक 01.04.2021 को पुलिस चौकी अमरावती की टीम नें मैजिस्ट्रेट के आदेशो की उल्लघना करनें पर कैफे को 11.30 पी.एम के बाद भी खोलकर कोरोना महामारी के नियमों की उल्लघना कर जा रही थी जिस मामलें में कै मालिक को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान मुकुल घई पुत्र सुरेन्द्र सिह वासी सैक्टर 07 अम्बाला के रुप में हुई ।
जानकारी के मुताबिक दिनाक 01.04.2021 को पुलिस चौकी अमरावती की टीम अपराधो की रोकथाम हेतु गस्त पडताल करते हुए जोन बुर्ज कोटिया रोड के पास मौजुद थी तभी पुलिस पार्टी को मुखबर खास ने मिलकर सुचना दी कि गुस्से बप्स रेस्टोरैंट अब भी खुला हुआ है और ग्राहको को खाना परोसा जा रहा है । जिस सुचना पर पुलिस कर्मचारियों की टीम के साथ समय करीब 3.30 ए.एम पर रेस्टोरैंट पर पहुँचा । जो गुस्से बप्स रेस्टोरैंट पर काफी गाडिया खडी थी व काफी लोग रेस्टोरैंट मे बैठे हुये थे जिनको थाना परोसा जा रहा था जो रिस्पैशन पर खडे व्यक्ति से उसका नाम पता पुछा जिसने अपना नाम मुकूल घई पुत्र सुरेन्द्र सिहं वासी सैक्टर 07 अम्बाला सिटी बतलाया । जो मुकूल घई ने बतलाया की यह जगह मैने शमशेर सिंह वत्स वासी अमरावती से लीज पर ली हुई है जो मुकुल घई ने अपने रेस्टोरैंट को समय 3.30 AM तक खोल कर जिला न्यायाधीश के आदेशों की अवहेलना करके अपराध जेर धारा 188, 269, 270 IPC का अपराध किया है उपरोक्त आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना पिन्जौर में धारा 188, 269, 270, भा.द.स. के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की गई ।