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संशोधन विधेयक, 2021 लोकसभा में पारित होने पर श्रीमती स्मृति ईरानी को आभार व्यक्त किया।श्रीमती बंतो कटारिया

March 27, 2021 06:00 PM
पंचकूला,  27 मार्च-- कीर्ति गुप्ता --  श्रीमती बंतो कटारिया ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 लोकसभा में पारित होने पर श्रीमती स्मृति ईरानी को आभार व्यक्त  किया। अधिनियम में कानून और बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के साथ कानूनी संघर्ष में बच्चों से संबंधित प्रावधान हैं। बन्तो जी ने बताया की विधेयक बाल संरक्षण सेटअप को मजबूत करने के उपायों को पेश करता है।
 
विधेयक में निम्नलिखित प्रावधानों से संबंधित कुछ प्रमुख संशोधन शामिल हैं -
1. गंभीर अपराध - विधेयक में कहा गया है कि गंभीर अपराधों में वे अपराध भी शामिल होंगे जिनके लिए अधिकतम सजा सात साल से अधिक का कारावास है और न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है या सात साल से कम है। विधेयक यह प्रावधान करता है कि तीन से सात साल के कारावास के साथ दंडनीय अपराध गैर-संज्ञेय होगा।
 
2. गोद लेना  - विधेयक में यह प्रावधान है कि दीवानी न्यायालय के बजाय जिला मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित) गोद लेने से संबंधित आदेश जारी करेंगे। यह विधेयक उन मामलों में गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को संशोधित करता है और अधिकार देता है, जहां विदेश में रहने वाला व्यक्ति भारत में अपने रिश्तेदार से बच्चा गोद लेने का इरादा रखता है।
 
3. अपील - विधेयक में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक गोद लेने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस तरह के आदेश के पारित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है। इस तरह की अपीलों को अपील दायर करने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए। विधेयक बाल कल्याण समिति द्वारा किए गए किसी भी आदेश के खिलाफ अपील से संबंधित प्रावधान को हटाता है, जिसमें पाया गया है कि देखभाल और सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति को एक बच्चा नहीं है।
 
4. जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त कार्य - विधेयक में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: (i) जिला बाल संरक्षण इकाई की निगरानी करना, और (ii) बाल कल्याण समिति के कामकाज की त्रैमासिक समीक्षा करना।
 
5. नामित न्यायालय- विधेयक का प्रस्ताव है कि अधिनियम के तहत सभी अपराधों को बच्चों की अदालत में करने की कोशिश की जानी चाहिए, चाहे वे अपराध के लिए सजा की मात्रा हो।
 
6. बाल कल्याण समितियां - विधेयक सीडब्ल्यूसी सदस्यों की नियुक्ति के लिए कुछ अतिरिक्त मापदंड निर्दिष्ट करता है। यह प्रदान करता है कि कोई व्यक्ति सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनने के योग्य नहीं होगा यदि वह: (i) मानवाधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई रिकॉर्ड रखता है, (ii) को नैतिक अपराध से जुड़े अपराध का दोषी ठहराया गया है, और इस तरह के दोष उलट नहीं किया गया है, (iii) को केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार की सेवा से हटा दिया गया है या खारिज कर दिया गया है, या सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रम, या (iv) एक जिले में बाल देखभाल संस्थान के प्रबंधन का हिस्सा है।
 
श्रीमती बन्तो कटारिया ने बताया की इन संशोधनों से किशोर न्याय प्रक्रिया में अभूतपूर्व सुधार आएगा। संशोधनों की घोषणा के बाद बन्तो जी  ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्रीमती स्मृति ईरानी, मंत्री, महिला और बाल विकास के प्रति इन ऐतिहासिक परिवर्तनों को लाने के लिए आभार व्यक्त किया।
 
 

 

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