Haryana
सरपंचों की पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में की याचिका खारिज
February 22, 2021 05:56 PM
हरियाणा के सरपंचों की पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में की याचिका खारिज 24 फरवरी के बाद पद पर नहीं बने रह सकेंगे सरपंच ।
गौरतलब है कि हरियाणा प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 24 फरवरी को समाप्त हो रहा है । कार्यकाल समाप्त होने के पर सरपंचों का कार्यभार बीडीपीओ को सपने के निर्देश विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी किए थे जिसके खिलाफ प्रदेश के सरपंचों ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में एक याचिका दायर की थी जिसे आज न्यायालय ने खारिज कर दिया है । अब 24 फरवरी के बाद पंचायतों का असिस्त्व समाप्त हो जाएगा ।