पंचकूला 08 अप्रैल :- अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता- कोरोना वायरस : सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई तो होगा मुकदमा दर्ज
इंटरनेट और सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति प्रोत्साहित करने में अहम रोल निभाया है हालांकि अभिव्यक्ति की यह आजादी उसी सीमा तक है, जहां तक आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं और दूसरे को आहत या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित करते हुए ग्लोबल इमरजेंसी जारी की हुई है । इसको लेकर आम लोगों में कोई पैनिक न फैले तथा कोई भी व्यक्ति गलत जानकारियां और फेक न्यूज सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करें तथा कोरोना वायरस को लेकर कोई भी व्यक्ति अफवाहें न फैलाये ।
अगर किसी व्यक्ति की किसी पोस्ट पर या फिर किसी पोस्ट को शेयर करने से कोरोना के सम्बंध मे कोई अफवाह फैलती है या किसी की भावना आहत होती है या दो समुदायों के बीच नफरत पैदा होती है, तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है । इसके तहत अगर कोई व्यक्ति फेसबुक, ट्विटर, टिक टॉक, व्हाट्सऐप, यूट्यूब समेत अन्य सोशल मीडिया पर महामारी कोरोना के सम्बंध मे किसी भी तरह का आपत्तिजनक, भड़काऊ या फिर पैनिक पैदा करने वाला कोई पोस्ट, वीडियो या फिर तस्वीर शेयर करता हैं, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।