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Panchkula

असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए अपना अधिक से अधिक संख्या में पजकीकरण करवाएं कामगार-उपायुक्त

November 30, 2021 07:02 PM

पंचकूला, 30 नवंबर-  सत्यनारायण गुप्ता- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने असंगठित कामगारों से ऑनलाइन पोर्टल www.eshram.gov.in पर पंजकीकरण करवाने की अपील की है ताकि वे विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। कामगार पोर्टल के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।

 

श्री कौशिक ने बताया कि असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा । उन्होंने कहा कि असंगठित कामगार जैसे निर्माण श्रमिक, खेतीहर मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर, बढ़ई, प्रवासी मजदूर, मनरेगा वर्कर, आटो चालक, आशा वर्कर/आंगनवाड़ी वर्कर, घरेलु कामगर, दूध बेचने वाले, बिजली मिस्त्री, रेहड़ी/पटरी वाले, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, कारीगर, बुनकर, पलंबर तथा अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण से संबंधित किसी भी समाधान के लिए नेशनल हेल्पलाइन नंबर 14434 पर संपर्क किया जा सकता है। 

 

ई-श्रम कार्ड से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति का ई-श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य होगा। इसके साथ-साथ पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज का पात्र होगा। उन्होंने बताया कि विभन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केन्द्र व राज्य सरकारों से मदद प्राप्त करने में भी पंजीकृत व्यक्ति को आसानी होगी। इसके साथ-साथ दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रूपए, आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रूपए की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। 

पंजीकरण के लिए आवश्यक शर्तों एवं प्रक्रिया के बारे में उन्होंने बताया कि कामगार की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह ई.पी.एफ.ओ. और ई.एस.आई.सी./एन.पी.एस. का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके साथ-साथ कामगार आयकरदाता नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कामगार स्वयं पोर्टल के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए श्रमिक के पास मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड और बैंक पास बुक का होना अनिवार्य है।

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