पंचकूला, 26 जुलाई- सत्य सत्यनारायण गुप्ता- जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दृष्टिगत जिला में लॉकडाउन को 2 अगस्त, सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है।
जारी किये गये आदेशों के अनुसार पहले से जारी रियायतें लोगों को मिलती रहेंगी। 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट सामाजिक दूरी व नियमित सेनिटाईजेशन का पालन करते हुये खोले जा सकेंगें। माल मे रेस्टोरंट सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक तथा स्टेंडलाॅन रस्टोरेंट सुबह 8 से रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। हालांकि यह होटल के रेस्टोरेंटस पर लागू नहीं होंगे। होटल, रेस्टोरेंटस और फास्ट फूड की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात 11 बजे तक होगी।
विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभागों और अन्य भर्ती एजेंसी जिला में प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कोरोना की रोकथाम के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय व राज्य द्वारा जारी संशोधित एसओपीज की सख्त पालना सुनिश्चित करने के साथ कर सकेंगे।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत सभी दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तथा मॉल्स सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खुल सकेंगे। होटल और माॅल के बार सुबह 10 से रात 11 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ तथा सामाजिक दूरी, नियमित सेनिटाईजैशन और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड की पालना सुनिश्चित करते हुये खोले जा सकेंगे। जिम्स सुबह 6 से रात 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करने के साथ खोलने की अनुमति होगी।
क्लब, रेस्टोरेंट, गोल्फ क्लब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलें रह सकते हैं। शादियों, अंतिम संस्कार में सौ व्यक्तियों तक एकत्रित होने की अनुमति होगी। हालांकि शादिया घर एवं न्यायालय के अलावा अन्य स्थानों पर भी हो सकेंगी। खुले स्थानों पर 200 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति होगी, जिसके लिए कोविड-19 उचित व्यवहार व सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना होगा। कोविड उचित व्यवहार अपनाने के बाद सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्वीमिंग पुल को केवल खेल-कूद एवं तैराकी के अभ्यास एवं प्रतियोगिता के लिए खोला जा सकेगा। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से पालन करना होगा तथा कोविड उचित व्यवहार अपनाना होगा। सिनेमा हॉल (मॉल्स में स्थित एवं स्टैंड अलॉन) को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।
विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को विद्यार्थियों की शंकाए दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं एवं ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि कोविड उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करना होगा। विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्रावास केवल उन छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, जो परीक्षाएं देंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग को उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए गए है।
हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ओपन ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। कोचिंग संस्थान, लाईबे्ररी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या निजी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। आईटीआई के विद्यार्थियों की शंकाए दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
जारी आदेशानुसार एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। कोर्पोरेट ऑफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार के नियम की पालना करनी होगी। सभी उत्पादन ईकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा। खेल परिसर व स्टेडियम ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधिया के लिए खुल सकेंगे (दर्शकों को अनुमति नहीं होगी)। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सेनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा।
इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त/जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी ।पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे।
इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे।
सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उतरदायी होंगे।
इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की