पुलिस कमीश्नरेट पंचकूला ।
कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु जिला में धारा 144 लगाई गई है आदेशो की उल्लघना करनें वालें शराब ठेकेदार व करिन्दा के खिलाफ मामला दर्ज करके करिन्दे को किया गिरफ्तार ।
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पचंकूला व जिला प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के सक्रमण को रोकनें हेतु चार से अधिक लोगो को एक जगह पर एकत्रित पर पाबन्दी लगानें हेतु धारा 144 लागू की हुई है तथा इसके सम्बन्ध में कोविड-19 के सक्रमण को नियत्रँण करनें हेतु नाईट कर्फयु भी लगाया हुआ है जिसकी उल्लघना करनें वालों के खिलाफ कडी कार्यवाई की जा रही है अथवा कोविड-19 के सक्रमण के आदेशो की उल्लघना करनें वालें के खिलाफ कडी कार्यवाही की जायेगी । जिसके बावजुद भी कुछ शरारती तत्वो के द्वारा उल्लंघना की जा रही है । जो पचंकूला पुलिस की टीम क्षेत्र में घुम रही है जो किसी के द्वारा भी कोविड-19 की उल्लंघना हेतु लापरवाही करनें वालें को बख्शा नही जायेगा ।
थाना रायपुररानी पंचंकूला की टीम नें राज्य सरकार के द्वारा लागू किये आदेशो के तहत शाम को 6.00 पी.एम के बाद ठेके शराब सहित अन्य आवश्यक शाप को छोडकर अन्य शाप को बन्द करनें के आदेश दिए हुए है जो पुलिस थाना रायपुरानी की टीम नें गस्त पडताल करते हुए कोविड-19 की रोकथाम हेतु क्षेत्र में चैकिग करते हुए एरिया रायपुररानी क्षेत्र गाँव पारवाला के नजदीक मेन रोड पर बनें ठेका शराब का खुला पाया गया है जिसके द्वारा सरकार के द्वारा जारी किए गये आदेशो की उल्लंघना करेक शाम 6 बजे के बाद ठेकेदार (परविन्द्र शर्मा) व करीन्दे (जितेन्द्र सिंह वासी नियर रेलवे स्टेशन जुलाना मण्डी जिला जीन्द) के द्वारा मिली भगत होकर शराब को बेचनें के लिए शराब को बाहर निकालकर रखा बिक्री की जा रही थी ।जो पुलिस की टीम नें मौका पर जाकर आरोपियो के खिलाफ पुलिस थाना रायपुररानी में धारा 188,269 भा0द0स0 तथा धारा 3, 4 Epedemic Act के तहत मामला दर्ज करके आरोपी करिन्दे को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान जितेन्द्र पुत्र सुभाष चन्द्र वासी रेलवे स्टेशन जुलाना मण्डी जिला जीन्द के रुप में हुई ।