चंडीगढ़ , 3 दिसंबर (अग्रजन पत्रिका ) । जेबीटी अध्यापकों के तबादले आदेश जारी करने और उसके बाद वापस लिए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है. नरेंद्र सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि हरियाणा सरकार ने 2544 शिक्षकों का तबादला आदेश जारी किया था. यह आदेश लंबे समय से शिक्षकों द्वारा तबादले की मांग के बाद जारी किया गया था. तबादला आदेश जारी करने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने ये आदेश रद्द कर दिया। मौलिक शिक्षा अधिकारी ने तबादला रद्द करने का आदेश जारी किया था. जारी आदेश के अनुसार तबादले के आदेश तत्काल नहीं बल्कि नए सत्र से लागू होगे. याची शिक्षकों ने कहा कि यह आदेश तत्काल लागू होने चाहिए क्योंकि आदेश जारी किए जा चुके हैं. तो उनका प्रभाव 4 माह तक नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षकों को पुराने स्कूलों में ही सेवाएं देनी होगी. याची ने कहा कि कोरोना की आड़ में इस प्रकार शिक्षकों का तबादला रोकना सही नहीं है ।