कैथल, 27 नवंबर( अग्रजन पत्रिका ब्यूरो-- ) हरियाणा सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत महिलाओं व लड़कियों तथा गरीब परिवारों को लड़कियों की शादी हेतू 11 हजार रुपए से 51 हजार रुपए तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक जिला के 974 लाभार्थियों को 3 करोड़ 59 लाख 39 हजार रुपए की अनुदान राशि प्रदान जारी की जा चुकी है।
उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों, महिला खिलाडिय़ों, विधवाओं, दिव्यांगों की लड़कियों की शादी हेतू अनुदान राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि विधवाओं, तलाकशुदा, निराश्रितों, अनाथ और बेसहारा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले, 1 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए 51 हजार रुपए, अनुसूचित जाति, टपरीवास जाति एवं विमुक्त जाति के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी पर 51 हजार रुपए शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। बीपीएल श्रेणी में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों को लड़की की शादी हेतू 11 हजार रुपए, अढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि या एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय के सभी वर्गों को 11 हजार रुपए तथा महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपए शगुन के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर नई शादी शुदा जोड़ी दोनों दिव्यांग है तो उनको 51 हजार तथा पति व पत्नी में से एक के दिव्यांग होने की स्थिति में 31 हजार रुपए शगुन के रूप में राशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पात्रता शर्तों में प्रार्थी का हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति, सामान्य वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के परिवार का नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज हो। समाज के सभी वर्ग जिनके पास अढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि या एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवार विभाग की ऑनलाईन वैबसाईट द्धह्लह्लश्च://222.द्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड2द्गद्यद्घड्डह्म्द्गह्यष्द्धद्गद्वद्गह्य.शह्म्द्द पर ऑनलाईन आवेदन पत्र अपलोड कर सकते हैं। विवाह से एक माह पूर्व आवेदन करने पर समय पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है तथा विभाग द्वारा बधाई पत्र भी जारी किया जाएगा। जिला कल्याण अधिकारी सीमा रानी ने बताया कि जिला में इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ वर / वधू की जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति, आधार से लिंक बैंक पास बुक की फोटो प्रति संलग्र करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय परिसर स्थित जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।