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National

न्यूज़ पोर्टल और डिजिटल कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने जारी कर दिया आदेश*

November 11, 2020 07:38 PM
New Delhi/Alive News: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट, फ़िल्म और न्यूज़ को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने का फ़ैसला ले लिया है।
इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश के बाद अब सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल। इस बाबत जारी नोटिफिकेशन से स्पष्ट है कि सरकार ऑनलाइन न्यूज़ कन्टेन्ट को रेगुलेट करना चाहती है।
न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइट को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने 10 सदस्यीय कमिटी बनाई थी। इस कमिटी में सूचना व प्रसारण, कानून, गृह, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया था।
इनके अलावा माई गॉव के सीईओ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है. कमिटी से ऑनलाइन मीडिया, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कन्टेंट प्लैटफॉर्म के लिए ‘उचित नीतियों’ की सिफारिश करने को कहा गया था।
अब सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइट को रेग्युलेट करने के लिए नियम बना लिया है। मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अब ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइडर सूचना व प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे।
केंद्र सरकार ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का रेग्युलेशन टीवी से ज्यादा जरूरी है। अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज़ या कॉन्टेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है।
ज्ञात हो कि ‘फेक न्यूज’ को लेकर पत्रकारों की मान्यता समाप्त करने वाला विवादित आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है।
 
 
 
 
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