Panchkula
जेजेपी पंचकूला के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त पंचकूला के नाम नगर निगम चुनाव में नए वोट बनाने के लिए नगराधीष को सौंपा ज्ञापन*
September 19, 2020 09:19 PM
पंचकूला :- शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 14 मार्च 2017 को जारी की गई अधिसूचना वापस लेने बारे या उसमें संशोधन करने बारे आज जजपा पंचकूला के प्रतिनिधि मंडल ने शहरी जिलाध्यक्ष ओपी सिहाग व ग्रामीण जिलाध्यक्ष भाग सिंह दमदमा की अध्यक्षता में उपायुक्त पंचकूला के नाम नगराधीष श्री धीरज चहल को ज्ञापन सौंपा । श्री ओपी सिहाग ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा 14 मार्च 2017 को हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमों में संशोधन करते हुए हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संशोधन ) नियम 2017 बारे एक अधिसूचना जारी की गई । इस अधिसूचना के अनुसार हरियाणा में नगर निगमों के जो चुनाव होंगे उनकी मतदाता सूचियां मौजूदा विधानसभा तथा लोकसभा के लिए तैयार की गई मतदाता सूची अनुसार ही तैयार होंगी । जैसा कि सबको मालूम है कि पहले नगर पालिका नगर परिषदों व नगर निगमों में चुनाव होते थे उसके लिए अलग से मतदाता सूची तैयार होती थी तथा हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमों के मुताबिक चुनाव की घोषणा होने के 4 दिन के अंदर अंदर तक नए वोट बनवाने का प्रावधान था, अगर किसी व्यक्ति का जिस का मत बनाना नियमानुसार ठीक हो तो वह संबंधित उपायुक्त से अपना वोट बनाने वाले अपील कर सकता था। लेकिन इस नए संशोधन के लागू होने के बाद केवल विधानसभा तथा लोकसभा में जो मतदाता सूचियां तैयार होती हैं उसके अनुसार ही निगमों के चुनाव में वोट डाले जाएंगे । श्री भाग सिंह दमदमा ने कहा कि विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हर वर्ष जनवरी को आधार मानकर किया जाता है तथा नए नोट बनाए जाते हैं उसके बाद अलग से कोई वोट बनाने का कार्यक्रम आमतौर पर नहीं होता। श्री सिहाग ने कहा कि पंचकूला नगर निगम के चुनाव दिसंबर माह के अंत तक या जनवरी 2021 में होने हैं तथा वोही लोग मत का प्रयोग कर पाएंगे जिनका विधानसभा के लिए जो मतदाता सूची तैयार हो रही है, जोकि जनवरी 2020 को आधार मानकर तैयार हो रही है उसी अनुसार वोट बनेंगे तथा डाले जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव की घोषणा होने तक जो व्यक्ति 18 वर्ष या इससे ज्यादा की उम्र का होगा जिसका वोट नहीं बना है वह अपने मत का प्रयोग करने से वंचित रह जाएगा तथा जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक लगभग 13 हजार युवा वोट डालने से वंचित रह जाएंगे जबकि चुनाव में वोट डालना उनका मौलिक अधिकार है । जेजेपी पंचकूला ने ज्ञापन में मांग की है कि या तो हरियाणा सरकार 14 मार्च 2017 को सरकार द्वारा हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमों में जो संशोधन किया था उसको वापस लिया जाए तथा पहले की तरह नगर निगम निर्वाचन नियम को ही माने जिसमें यह प्रावधान था कि नगर निगम चुनाव की घोषणा होने के उपरांत 4 दिन तक नए वोट बनवाए जा सकते हैं , अगर सरकार उस को वापस नहीं लेती तो हरियाणा सरकार द्वारा 14 मार्च 2017 को जो नगर निगम निर्वाचन नियमों में संशोधन किया गया था उसमें एक बार और यह संशोधन करें जिसमें नगर निगम चुनाव के लिए नए वोट बनाने का प्रावधान हो । इस दौरान केसी भारद्वाज ,रणधीर सैनी , नरेंद्र जैन , अरविंद जाखड़ ,इनसो प्रदेश महासचिव विकास मलिक , महेंद्र शर्मा , कर्मबीर बेदी , राकेश शर्मा ,राजेश कुमार निषाद , रविन्द्र यादव ,राजेन्द्र लेहि , प्रदीप करनपुर , निर्मल नानकपुर आदि मौजूद रहे ।