*रोहतक।-- अग्रजन पत्रिका ब्यूरो-- जिला मैजिस्ट्रेट आरएस वर्मा ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144, महामारी अधिनियम 1897 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी कर दिन के समय रोहतक शहर में हैवी व्हीकल के आवागमन पर रोक लगा दी है। आदेशों में कहा गया है कि दिल्ली बाईपास राजीव गांधी चौक से पुराना बस स्टैंड तक शीला बाईपास चौक से सोनीपत स्टैंड तक सुखपुरा चौक से गोहाना अड्डा तक जींद बाईपास से माता दरवाजा चौक तक झज्जर चुंगी से हिसार रोड तक तथा झज्जर चुंगी से अशोका चौक तक के रोहतक शहरी क्षेत्र में प्रात: 8 बजे से सांय 8 बजे तक हैवी व्हीकल के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला मैजिस्ट्रेट आर एस वर्मा द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा है कि उनके नोटिस में आया है कि दिन के समय में रोहतक शहर में हैवी व्हीकल का आवागमन बना रहता है, जिसकी वजह से यातायात में बाधा उत्पन्न होती है और जाम की स्थिति भी बन जाती है। इसलिए आम जनता की सुरक्षा के लिए हेवी व्हीकल के शहर में आवागमन पर रोक लगाना जरूरी हो गया था। इसी उद्देश्य से उपरोक्त आदेश जारी किए गए हैं ताकि शहर में जाम की स्थिति न बने।