भिवानी।अग्रजन पत्रिका ब्यूरो--- मानव संसाधन मंत्रालय और आपदा प्रबंधन मंत्रालय के निर्देशानुसार जिलाधीश अजय कुमार ने अनलॉक तीन को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार कंटेंमेंट जोन के बाहर सामाजिक दूरी तथा मास्क के प्रयोग के साथ गतिविधियां सामान्य रहेंगी, लेकिन कंटेंमेंट जोन में ऐतिहात के तौर पर प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार स्कूल/कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं और कोचिंग सेंटर 31 अगस्त तक बंद रहेंगी और यहां पर कक्षाएं नहीं लगेंगी, लेकिन ऑन लाईन पढ़ाई जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल आदि अभी बंद रहेंगे। केवल योगा प्रशिक्षण संस्थान और जिम आदि पांच अगस्त से शुरु हो जाएंगे। यहां पर सोशल डिस्टेंस और कोविड-19 के नियमों के साथ गतिविधियां की जा सकती हैं। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि बड़े आयोजनों को भी अभी अनुमति प्रदान नहीं की गई है।
सरकार की हिदायतों अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय, राज्य, जिला, सब डिवीजन, म्यूनिसिपल, पंचायत स्तर पर सोशल दूरी बनाए रखते हुए समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। लॉक डाउन 31 अगस्त तक लागू रहेगा। कोविड-19 महामारी से संक्रमित व्यक्ति मिलने पर प्रशासन द्वारा जरूरत के अनुरूप कंटेंमेंट जोन बनाए जांएगे। कंटेंमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियां ही की जा सकेंगी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।
अनलॉक-तीन के दौरान भी करनी होगी नियमों की पालना
मानव संसाधन और आपदा प्रबंधन मंत्रालय के निर्देशानुसार अनलॉक तीन के दौरान नागरिकों को जरूरी निर्देशों की पालना करनी होगी। नागरिकों के लिए सोशल दूरी बनाए रखनी जरूरी है। मुंह पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। किसी भी जगह पर भीड़ एकत्रित नहीं की जा सकेगी। शादी-समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम यात्रा में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर गुटका, पान, तंबाकू का सेवन व थूकना मना है। निर्देशों की उल्लंघना करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।