पंचकूला 14 जुलाई-अग्रजन पत्रिका इंद्रा गुप्ता- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाउन पैट्रोलिंग अधिनियम 1918 के तहत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में किसी प्रकार की जान व माल की सुरक्षा, नशीले दवाओं के खतरे ओर असामाजिक तत्वों द्वारा विशेषकर पालतु पशुओं की चोरी एवं अवैध माईनिंग के मध्येनजर ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि के समय युवाओं की पैट्रोलिंग डयूटी लगाने के आदेश जारी किए है।
जारी आदेशानुसार संबधित ग्राम पंचायत, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत संबधित गांवों में युवाओं की पैट्रोलिंग डयूटी प्रत्येक रात्रि के समय रोटेशन अनुसार लगाना सुनिश्चित करेंगी ओर इसकी सूचना जिला प्रशासन को देंगी। सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, संबधित थाना प्रबंधक इन आदेशों की अनुपालना करवाएंगेे। पुलिस उपायुक्त, एसडीएम पंचकूला व कालका इन आदेशों को सुपरवाईज करेंगे। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं और 12 सितम्बर या आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।