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Panchkula

-जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की द्वारा कोरोना महामारी के चलते लाॅक डाउन के दौरान जिला के लोगों को कानूनी जानकारी देने के साथ साथ सक्रिय रूप से पैनल अधिवक्ता एवं पैरालिगल वाॅलिंटियर्स के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक कोविड-19 से बचाव के लिए भी सचेत एवं जागरूक किया जा रहा है।

July 08, 2020 09:35 PM

पंचकूला 8 जुलाई-- अग्रजन पत्रिका इंद्रा गुप्ता-   जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की द्वारा कोरोना महामारी के चलते लाॅक डाउन के दौरान जिला के लोगों को कानूनी जानकारी देने के साथ साथ सक्रिय रूप से पैनल अधिवक्ता एवं पैरालिगल वाॅलिंटियर्स के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक कोविड-19 से बचाव के लिए भी सचेत एवं जागरूक किया जा रहा है।
इस संबध में जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव डीएलएसए द्वारा सैक्टर 4 में कार्य करने वाली महिलाओं के बच्चों को होम मेड मास्क वितरित किए गए। इसके अलावा उन्हें कपड़े धोने के साबुन, टूथपेस्ट एवं टूथबू्रश भी बांटे गए। उन्होंने बताया कि पैनल अधिवक्ता लोगों को व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने एवं बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी प्रेरित करते है। इसके अलावा घर से निकलते ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध बारे भी जानकारी दी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति मास्क का प्रयोग न करते पाया जाता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सचिव ने बताया कि  इन शिविरों में लोगों को हरियाणा सरकार द्वारा क्रियान्वित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया जाता है ताकि जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं द्वारा लोगों को मोबाईल सेतू अपलोड करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है ओर उसे समय समय अपडेट करने के लिए भी अवगत करवाया जाता है ताकि कोविड की जानकारी उन्हें समय पर मिल सके।
उन्होेंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद लोगों के लिए 0172-2585566 तथा 1800-180-2057 हैल्पलाईन  भी 24 घण्टें क्रियान्वित की जा रही है। इन पर कोई भी नागरिक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले सकता है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद्व लोगों के मामलों की पैरवी करने के लिए निशुल्क अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की जाती है।

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