चंडीगढ़, 23 मई- अग्रजन पत्रिका के लिए सत्यनारायण गुप्ता- हरियाणा सरकार ने नगर निकाय की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले मार्केट एरिया के लिए 31 मई 2020 तक ‘स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम’ बारे कुछ निर्देशों को स्पष्टï किया है ताकि व्यापारियों, दुकानदारों व आम जनता को सुविधा हो सके। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिस मार्केट में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें खोलने के निर्देश दिए हुए हैं उनमें साप्ताहिक अवकाश करने की आवश्यकता नही है। उन्होंने बताया कि बारबर-शॉपस, सैलून, ब्यूटी पार्लरस आदि को पूरी सुरक्षा-सावधानियों के साथ प्रत्येक सर्विस के बाद सैनेटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। मिठाई की दुकानों के अंदर ग्राहकों को स्वीटस एवं खाने की अनुमति नहीं होगी, ग्राहक पैक करवा कर ले जा सकता है या फिर दुकानदार होम डिलीवरी कर सकता है। उन्होंने बताया कि मैरिज/बंैक्वट-हॉल अधिकतम 50 अतिथियों तक ही खोलने की अनुमति होगी। मैरिज समारोह करने से पूर्व संबंधित उपायुक्त या उससे अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
बारबर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर के लिए विस्तृत जानकारी-
प्रवक्ता ने बारबर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर आदि खोलने की छूट बारे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार बारबर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर में बुखार, सर्दी-जुकाम तथा गले में दर्द से पीडि़त को प्रवेश नहीं मिलेगा। ग्राहक व स्टॉफ को फेस-मॉस्क के बिना अनुमति नहीें होगी। ग्राहकों के लिए एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर होना,स्टॉफ द्वारा हेड कवर व एप्रिन पहनना जरूरी है। इसके अलावा, प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया या पेपर इस्तेमाल करना होगा। हर ग्राहक के बाद औजारों को 30 मिनट के लिए सैनेटाइज करना, प्रत्येक कटिंग के बाद स्टॉफ को अपने हाथ भी सैनेटाइज करने होंगे।
उन्होंने बताया कि दुकान में ज्यादा भीड़ न हो, इसलिए प्रवेश-द्वार पर टोकन या अप्वाइंटमैंट सिस्टम शुरू करने, सिटिंग की जगह कम से कम एक मीटर की दूरी रखने, सभी कॉमन एरिया, फ्लोरस, लिफ्टस,लांज एरिया, सीढिय़ां, हैंड-रेल्स दिन में कम से कम दो बार एक प्रतिशत सोडियम हाइपो-क्लोराइड से किटाणुरहित करने, कारपेट और फर्श को भी अच्छी तरह से साफ रखने के निर्देश दिए हैं। ब्लेडस, डिस्पोजेबल रेजर आदि किसी लीक-प्रुफ सफेद कंटेनर में एक प्रतिशत सोडियम हाइपो-क्लोराइड घोल में एकत्रित रखने होंगे। जब यह कंटेनर तीन-चौथाई भर जाए तो नगर निकाय विभाग द्वारा पंजीकृत डिस्पोजल एजेंसी को सौंपना होगा। अगर किसी स्टॉफ के सदस्य या हैल्पर को कोविड-19 के लक्षण हों तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग के पास भेजना चाहिए और बिल्कुल ठीक होने तक उसको दुकान में प्रवेश न करने दिया जाए। प्रवेश स्थान पर खांसने व सोशल डिस्टेंस की तहजीब से संबंधित पोस्टर चिपका होना चाहिए।
मैरिज-बैंक्वेंट हॉल खोलने बारे विस्तृत जानकारी-
प्रवक्ता ने आगे बताया कि शादी समारोह करने से पूर्व ट्रेवल पास, कार्यक्रम की अनुमति आदि अपने जिला के उपायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी से लेनी होगी। एक बार में अधिकतम 50 अतिथि ही समारोह में उपस्थित रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि उचित सार्वजनिक स्थान जहां अच्छा प्राकृतिक हवा का आवागमन हो,पर ही कार्यक्रम किया जाएगा तथा सैंट्रल-एयर-कंडीशनिंग प्रयोग नहीं किया जाएगा। कंटेनमैंट जोन के व्यक्ति को इस समारोह में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एंट्री पॉइंट पर उचित जगह सैनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। आने वाले अतिथियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी तथा स्केनर उनके माथे से 3 से 15 सैंटीमीटर दूर रखना होगा। अगर किसी व्यक्ति को 99.50 फारेनहाइट फीवर,सर्दी,जुकाम या सांस लेने में परेशानी होगी तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा आपसी दूरी एक मीटर से अधिक रखनी जरूरी है। वॉशरूम में साबुन व पानी का प्रबंध करना अनिवार्य है तथा समारो में शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम स्थल को साफ-सुथरा व किटाणुरहित रखना होगा , वहां पर थूकना वर्जित है। उन्होंने बताया कि मालिक द्वारा एक नोडल-व्यक्ति की जिम्मेवारी लगाई जाएगी जो कार्यक्रम में सब प्रबंध देखेगा तथा समन्वय स्थापित करके रखेगा। समारोह में आने वालों के नाम, पता व फोन नंबर दर्ज करने होंगे और सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाऊनलोड होनी चाहिए।