पंचकूला 1 अप्रैल - अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता- - उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार यदि कोई कोराना वायरस से पीड़ित व्यक्ति सरकारी व निजी अस्पतालों मंे दाखिल होता है तो उनका निशुल्क ईलाज किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि कोई भी घरेलू, वाणिज्यिक, छोटे लघु उद्योग उपभोक्ता यदि कोरोना के चलते अपना बिजली बिल समय पर अदा नहीं कर पाए 15 अप्रैल तक उनका सरचार्ज एवं ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार जल एवं सिवरेज के बिलों पर भी छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा मोटर वाहन टैक्सेशन अधिनियम के तहत सभी प्रकार के बकाया टैक्स को भरने के लिए एक माह की छूट दी गई है। इसके अलावा गरीब परिवारों को मासिक राशि देने का भी निर्णय लिया गया है।