करनाल, 31 मार्च
जिला विधिक प्राधिकरण सेवाएं के सचिव एवं सीजेएम अमित शर्मा ने बताया कि सचिव हरियाणा राज्य विधिक प्राधिकरण सेवाएं द्वारा सभी जिला जज एवं सत्र न्यायधीश, सीजेएम, डीएलएसए को निर्देश दिए गए हैं कि वह हरियाणा सरकार द्वारा कोविड 19 की महामारी से बचने के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की स्कीमों का दृढ़ता से पालन करवाएं जिसमें हरियाणा सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जोकि संपूर्ण देश में तालाबंदी के कारण प्रभावित हुए हैं और जिनकी जीविका कमाने का कोई साधन नहीं बचा है। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों का इलाज सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में उसी जिले में मुफ्त किया जाएगा। हरियाणा सरकार के अधीन जो भी कर्मचारी या दैनिक दिहाड़ी पर काम करने वाले वर्कर हैं उन्हें हरियाणा सरकार तालाबंदी के दौरान घर पर बैठे हुए भी पूरा महीना काम करने का वेतन देगी। इसके अलावा सभी व्यावसायिक संस्थान उद्योगों को सलाह दी गई है कि वह अपने अधीन कार्यरत किसी भी कर्मचारी को तालाबंदी के दौरान संस्थान से न निकाले और न ही उनके भुगतान में किसी भी प्रकार की कटौती न करें। उन्होंने बताया कि सचिव हरियाणा जिला विधिक प्राधिकरण सेवाओं के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले के डीएलएसए द्वारा उनके जिलों में जितने भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनकी पहचान करने के लिए कहा गया है कि लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाईन नम्बर 184-2266138 जारी किया गया है जिस पर लोग फोन कर सहायता मांग सकते हैं। उन्होंने बताया कि तालाबंदी के दौरान किसी भी प्रकार के घरेलू व्यावसाय व औद्योगिक बिजली के बिल पानी के बिल इत्यादि के भुगतान में यदि कोई परेशानी आती है तो संबंधित विभाग को आदेश दिए गए हैं कि वह इन उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का जुर्माना, सरचार्ज व ब्याज आदि 15 अप्रैल तक न लगाएं।