अम्बाला, 23 फरवरी:- अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता-उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि भावांतर भरपाई योजना किसानों को सब्जियों व फलों के भाव से जोखिम मुक्त कर उन्हें फसल का उचित दाम दिलवाने में कारगर साबित हो रही है तथा यह योजना किसानों को बागवानी फसलों के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेगी। इसी कड़ी में सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना में 9 अतिरिक्त बागवानी फसलें शामिल करने का अभूतपूर्व फैसला लिया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि भावांतर भरपाई योजना के तहत 19 बागवानी फसलों का संरक्षित मूल्य रूपये प्रति किंवटल निर्धारित किया गया है। जिसमें आलू 500, मटर 1100, शिमला मिर्च 900, मिर्च 950, बदं गोभी 650, हल्दी 1400, फूलगोभी 750, टमाटर 500, बैंगन 500, घीया 450, मूली 450, अमरूद 1300, आम 1950, गाजर 700, प्याज 650, भिंडी 1050, करेला 1350, लहूसन 2300 व किन्नू 1100 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकरण केवल निर्धारित अवधि के दौरान होगा तथा इस कार्य के लिए सर्व सेवा केन्द्र/ ई दिशा केन्द्र/ मार्किटिंग बोर्ड/ बागवानी विभाग/ कृषि विभाग और इंटरनेट कियोस्क पर पंजीकरण सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग, हरियाणा द्वारा इस कार्य के लिए हैल्पलाईन नम्बर 18001802060 भी जारी की गई है। इसके साथ-साथ विभाग द्वारा वेबसाईट 222.द्धशह्म्ह्लद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ, 222.द्धह्यड्डद्वड्ढ.द्दश1.द्बठ्ठ जारी की गई है। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्यान अधिकारी व जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी मार्किटिंग बोर्ड से सम्पर्क किया जा सकता है।
बॉक्स:- भावांतर भरपाई योजना के तहत पंजीकरण केवल निर्धारित समय अवधि के तहत होगा। भिंडी, मिर्च, घीया व करेला के लिए 1 फरवरी से 31 मार्च, शिमला मिर्च, बैंगन के लिए 10 फरवरी से 31 मार्च, आम के लिए 1 मार्च से 15 मई व अमरूद के लिए 15 अप्रैल से 15 जून तक पंजीकरण किया जा सकता है।