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--उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत जिला के 31579 कामगारों का पंजीकरण हो चूका हैं।

February 06, 2020 06:27 PM

अम्बाला, 6 फरवरी:-अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता-
उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत जिला के 31579 कामगारों का पंजीकरण हो चूका हैं।
स्कीम बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि कोई भी अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कामगार जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष हो और किसी भी सरकारी योजना का फायदा न ले रहा हो, वह कामगार इस योजना से जुड़ सकता है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्रों से जुड़े कामगार, घरों में काम करने वाले नौकर, ड्रॉईवर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने का काम करने वाले कामगार इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के निर्धारित आयु के अनुसार कामगार को 55 रूपए से 200 रूपए तक मासिक जमा करवाने होगें और इतने ही रूपए सरकार सम्बधिंत कामगार के खाते में जमा करवाएगी। स्कीम के तहत 60 साल की आयु के बाद सम्बधिंत को 3 हजार रूपए की मासिक पेंशन शुरू हो जाएगी। इस स्कीम के तहत फैमली पेंशन का प्रावधान भी हैं और यदि कोई लाभार्थी बीच में ही स्कीम छोडऩा चाहता हैं, तो उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि बचत खाता ब्याज मिलने का प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए कॉमन सर्विस सैंटर पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
जानकारी के क्रम में उन्होंने आगे कहा कि इस योजना में आवेदन करने वाले असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए, जो लोग नेशनल पेंशन योजना तथा सरकारी योजना का लाभ पहले से ले रहे है, वह इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना जरुरी है। इसके साथ ही आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास बैंक खाता होना भी अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 40 साल होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र से इस योजना को शुरू करता है तो उसे हर माह न्यूनतम 55 रुपए जमा करने होंगे। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह 200 रुपए जमा करना होगा। स्कीम के तहत 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी अथवा पति पेंशन की हकदार होगें।

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