Friday, April 19, 2024
Follow us on
 
BREAKING NEWS
राज्य सरकार पंचकूला में पत्रकारिता विश्वविधालय स्थापित करने पर गंभीरता से करेगी विचार-विधानसभा अध्यक्ष*भाजपा पंचकूला ने अल्पसंख्यक मोर्चा के 4 मंडल अध्यक्षों की घोषणा कीजन सरोकार दिवस’ रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ता दिन रात एक कर दे - अजय सिंह चौटालानिर्यातक के घर के सामने जमकर प्रदर्शन किया और हर रोज धरना देने का फैसला लिया। कहां की है घटना पढ़िए पूरी खबरअभय सिंह की जीत के बावजूद किसान की करारी हार-- ऐलनाबाद उपचुनाव परिणाम की समीक्षा --- पढ़िए पूरा विश्लेषणमल्टीस्पेशलिटी चेकअप कैंप में 270 लोगों की जांच, 20 आपरेशनविधानसभा अध्यक्ष ने किया अमरटेक्स, इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1 में फैक्ट्रियों के मालिकों व श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये मैगा कोविशिल्ड वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन।पेड़-पौधे लगाकर हम धरती माता का श्रृंगार कर सकते हैं: श्रवण गर्ग
 
 
 
National

करदाताओं की सहूलियत के लिए आयकर विभाग ने करीब चार महीने पहले ही आकलन वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया

January 09, 2020 09:27 PM
नई दिल्ली:- अग्रजन पत्रिका-- करदाताओं की सहूलियत के लिए आयकर विभाग ने करीब चार महीने पहले ही आकलन वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। इसमें विभाग ने बड़े स्तर पर बदलाव करते हुए करदाताओं से कई नई तरह की जानकारियां मांगी हैं। आयकर विभाग अमूमन किसी आकलन वर्ष का आईटीआर फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी करता है। करदाताओं की मांग पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस बार चार महीने पहले जनवरी की शुरुआत में ही दो फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। विभाग ने अभी आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फॉर्म-1 सरल और आईटीआर-4 सहज फॉर्म को नोटिफाई किया है। अन्य फॉर्म भी जल्द करदाताओं के सामने आ जाएंगे। हालांकि, इन्हें अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है।
मकान के संयुक्त मालिक तो भरें आईटीआर-2
आयकर विभाग ने बताया है कि सालाना 50 लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्तिगत करदाता या अविभाजित हिंदू परिवार (एचयूएफ) अगर किसी मकान के संयुक्त रूप से मालिक हैं, तो अब वे आईटीआर-1 नहीं भर सकेंगे। दरअसल, कर बचाने के लिए आमतौर पर नौकरीपेशा दंपति संयुक्त रूप से किसी मकान को खरीदते हैं। इस पर बैंक से बड़ा कर्ज भी मिल जाता है। 2020-21 के लिए उन्हें आईटीआर-2 फॉर्म भरना होगा।
देना होगा पासपोर्ट नंबर
आयकर विभाग ने आगामी आकलन वर्ष से जिन करदाताओं के पास पासपोर्ट है, उनके लिए रिटर्न फॉर्म में इसकी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के अलावा आने वाले सभी रिटर्न फॉर्म पर भी लागू होंगे।
विदेश यात्रा का विवरण
अगर किसी करदाता ने वित्त वर्ष 2019-20 में परिवार के साथ विदेश यात्रा की है, तो उसे रिटर्न में ज्यादा जानकारियां देनी होंगी। इस यात्रा में अगर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च आता है तो करदाता आईटीआर-1 फॉर्म नहीं भर सकेंगे। अगर ये करदाता आईटीआर-4 के दायरे में आते हैं, तो इन्हें खर्च की गई राशि का खुलासा करना होगा।
ज्यादा बिजली खपत का खुलासा
वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान किसी करदाता ने बिजली बिल पर 1 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं, तो वह आईटीआर-1 दाखिल नहीं कर सकेगा। ऐसे करदाता को आईटीआर फॉर्म-4 का इस्तेमाल करना होगा और उन्हें बिजली बिल पर खर्च राशि की जानकारी भी देनी होगी।
1 करोड़ से ज्यादा जमा पर सहज फॉर्म
आयकर विभाग के मुताबिक, किसी करदाता ने 2019-20 में किसी एक या ज्यादा बैंकों के चालू खाते में 1 करोड़ से ज्यादा राशि जमा की है, तो उन्हें भी आईटीआर फॉर्म-4 यानी सहज चुनना होगा। साथ ही वित्त वर्ष के दौरान जमा की गई कुल राशि का भी खुलासा करना होगा।
 
 
Have something to say? Post your comment
 
More National News
*भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए 6 फरवरी तक कंहा करें आवेदन* *भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए 6 फरवरी तक कंहा करें आवेदन*
घर का सबसे सुन्दर कोना वही होता है जहां किताबों का ठिकाना होता है-पी के दास
पंचकूला ब्रेकिंग-
कनाडा की संसद में आयोजित हुआ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव पर भव्य कार्यक्रम,, मौके पर सांसद में मौजूद रहे गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज
चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज से बलिदानी मिट्टी लेकर आए धनखड़
कांग्रेस ने कहा- लोगों को मिला मौका, बीजेपी पर करें वोट की चोट तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 1.50 लाख नए केस; PM मोदी ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई
अब पार्कों में सैर के साथ बच्चों के खेलने की भी होगा व्यवस्था-कुलभूषण गोयल
प्रदेश के व्यापारियों को नहीं होने दिया जाएगा प्रताडि़त: राजीव जैन